भुवनेश्वर: ओडिशा के संबलपुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने एक ट्रक चालक को संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत 86,500 रुपए का चालान जारी किया। ट्रक चालक अशोक जादव का 3 सितंबर को 86,500 रुपए का चालान काटा गया। चालान की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हालांकि, ड्राइवर द्वारा कुछ दस्तावेज पेश किए जाने के बाद मामला 70,000 रुपए में निपटाया गया। अशोक द्वारा जुर्माना अदा करने के बाद ट्रक को 6 सितंबर को छोड़ा गया।

अशोक पर अनधिकृत व्यक्ति को गाड़ी चलाने के लिए (5,000 रु), बिना लाइसेंस के लिए (5,000 रु), ओवरलोडिंग के लिए (56,000 रु), आयाम अनुमानों से अधिक ले जाने के लिए (20,000 रु) और सामान्य अपराध के लिए (500 रु) का जुर्माना लगाया गया।

संबलपुर आरटीओ के अधिकारियों ने ट्रक को उस समय रोक दिया, जब यह छत्तीसगढ़ के रास्ते में अंगुल जिले के तालचेर में था। ट्रक एक नागालैंड-आधारित कंपनी बीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का था, जो एक जेसीबी मशीन से भरा हुआ था।

मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 1 सितंबर से लागू हो गया है, जिसके बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लग रहा है। इससे देश के कई हिस्सों से बड़ी-बड़ी राशि में चालान कटने की खबरें आई हैं। हाल ही में गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एक ट्रैक्‍टर-ट्रॉली चालक का 59,000 रुपए का चालान काट दिया। ट्रैक्‍टर-ट्रॉली चालक को पुलिस ने यह चालान 10 ट्रैफिक नियमों के उल्‍लंघन को लेकर थमाया।