रामपुर. समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के खिलाफ रामपुर में 82वां मुकदमा दर्ज किया गया है. इस बार आजम खान पर बकरी चोरी का आरोप लगा है. आज़म खान के साथ पूर्व सीओ आलेहसन, शिया बोर्ड अध्यक्ष वसीम रिजवी, ज़फर फारूकी सहित आठ लोगों पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है. इस केस में 20 से 25 अज्ञात लोग भी आरोपी बनाए गए हैं.

नसीमा खातून की शिकायत पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है. इसमें उन्होंने 15 अक्टूबर 2016 को घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करने, जान से मारने की धमकी देने, कीमती समान लूटने, गाली गलौच करने, चरस लगाकर झुठे मुक़दमे में फ़ंसाने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं. यही नहीं नसीमा खातून ने 3 भैंसे, एक गाय, एक बछड़ा और 4 बकरियां भी ले जाने का आरोप लगाया है. पुलिस ने धारा 452, 427, 448, 389, 395, 504, 506, 323 और 120B में मुक़दमा दर्ज किया है.

बता दें कि इससे पहले आजम खान के हमसफर रिसॉर्ट में एक नलकूप और पानी की टंकी और जौहर यूनिवर्सिटी में तीन नलकूप लगने के मामले में कार्रवाई हो चुकी है. मामले में आजम खान के करीबी माने जाने वाले पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अजहर खान पर मुकदमा दर्ज किया गया है. नगरपालिका के तत्कालीन ईओ सहित दो अधिकारियों पर भी मुक़दमा दर्ज हुआ है.

आरोप है कि रिसॉर्ट में एक नलकूप एवं टंकी और यूनिवर्सिटी में तीन नलकूप को पूर्व पालिकाध्यक्ष और तत्कालीन ईओ द्वारा अपने क्षेत्र से बाहर जाकर नियम विरुद्ध ट्रासंफर किया. इनकी मरम्मत, बिजली का बिल और संचालन पर सरकार के 54,14,775 रुपये खर्च किए गए. प्रभारी ईओ गणेश प्रसाद की शिकायत पर शहर कोतवाली में धारा 420 और 409 के तहत मुक़दमा दर्ज हुआ है.