बहराइच: बहराइच पुलिस ने सिर्फ 12 दिन की विवेचना व प्रभावी पैरवी द्वारा पोक्सो एक्ट में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की|

पुलिस अधीक्षक जिला बहराइच डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि विगत वर्ष 18 जून को थाना जरवल रोड के अंतर्गत कस्बे में 06 वर्षीय बालक की कन्टेनर में लाश मिली थी जिसकी तफ्तीश में बच्चे के संग दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की बात सामने आयी थी| इस प्रकरण में बहराइच पुलिस द्वारा अभियोग संख्या 134/19 का अभियोग पंजीकृत करते हुए मात्र 12 दिनों में ही चार्जशीट न्यायालय में पेश कर प्रभावी पैरवी की गयी| अभियुक्त बबलू उर्फ अर्जुन जायसवाल को न्यायालय से मात्र 12 सुनवाई दिवस की पैरवी के पश्चात दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व 25 हजार के अर्थदण्ड से दंडित करवाने में सफलता पाई । उन्होंने बताया की यह वर्ष का 17 वाँ प्रकरण है जिसमें पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है।