नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और सात अन्य को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की मौत के मामले में सजा सुनाई है। कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर सहित सभी दोषियों को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सेंगर और उनके भाई अतुल सेंगर को पीड़ित के परिवार को 10-10 लाख रुपये का जुर्माना देने के लिए कहा है।

बता दें, कोर्ट ने चार मार्च को कुलदीप सिंह सेंगर और सात अन्य को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की मौत के मामले में गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया था। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने यह भी कहा था कि रिकार्ड में लाये गए तथ्यों और परिस्थितियों से यह संदेह से परे साबित हुआ है कि आरोपियों ने एक देसी कट्टा और चार गोलियां रखकर पीड़ित को झूठे मामले में फंसाने के लिए भी षड्यंत्र रचा था।

अदालत ने आरोपियों..अशोक सिंह भदौरिया, के पी सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, विनीत मिश्रा, बीरेंद्र सिंह, शशि प्रताप सिंह, सुमन सिंह और अतुल (सेंगर का भाई) को अपराध के लिए धारा 120 बी के तहत दोषी ठहराया था। वहीं, जिन धाराओं को पढ़ा गया था उनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 166, 167, 193, 201, 211, 218, 323, 341, 304 शामिल थीं। अदालत ने आरोपियों को शस्त्र कानून की एक धारा के तहत भी दोषी ठहराया था।